अनुसूचित जाति किसे कहते हैं अनुसूचित जाति का अर्थ (SC)

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  • Post last modified:अप्रैल 1, 2024

प्रस्तावना :-

भारतीय समाज में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को कमजोर वर्ग माना जाता है। कभी-कभी इस श्रेणी में महिलाओं को भी शामिल किया जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाएं सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और कई समस्याओं का सामना करते हैं।

सरकार आजादी के बाद से ही अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उनके उत्थान के लिए अनेक संवैधानिक व्यवस्थाएँ की गई हैं तथा अनेक प्रकार की सामाजिक कल्याण योजनाएँ चलायी जा रही हैं।

अनुसूचित जाति का अर्थ :-

अनुसूचित जातियाँ भारतीय समाज की वे जातियाँ हैं जिन्हें अस्पृश्य समझा जाता गया है और छुआछूत के आधार पर ये जातियाँ कई सामाजिक और राजनीतिक निर्योग्यताओं से ग्रस्त रही हैं। वर्तमान में जिन लोगों के लिए हम अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग करते हैं उन्हें अछूत जातियाँ, अस्पृश्य, दलित वर्ग, बहिष्कृत जातियाँ जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता रहा है।

यह स्पष्ट है कि अस्पृश्यता का संबंध समाज के अनुसूचित या निचली जाति के लोगों की सामान्य निर्योग्यताओं से है, जिसके कारण इन लोगों को अपवित्र समझा जाता है और ऊंची जातियों द्वारा इनका स्पर्श होने पर उन्हें प्रायश्चित करना पड़ता है।

अनुसूचित जातियाँ वे निम्न जातियाँ हैं जिन्हें सरकार ने विशेष अनुसूची में शामिल किया है और जिन्हें सरकार विशेष सुविधाओं के माध्यम से अन्य जातियों के बराबर लाना चाहती है।

यदि अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो भारत प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए इनकी समस्याओं को न तो नजरअंदाज किया जा सकता है और न ही इन समस्याओं के समाधान के बिना देश का विकास संभव है।

अनुसूचित जाति की सामान्य निर्योग्यताएं :-

अनुसूचित जातियों या अस्पृश्य जातियों को पारंपरिक रूप से हिंदू समाज में निम्न माना जाता है, उनका शोषण किया जाता है और उन्हें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है। दरअसल, ये अनुसूचित जातियों की निर्योग्यताएं या अयोग्यताएं हैं और यही उनकी समस्याओं और पिछड़ेपन का कारण हैं। अस्पृश्यता की समस्या ने निम्न जातियों के स्वस्थ सामाजिक जीवन में कई बाधाएँ पैदा की हैं।

इस प्रकार अनुसूचित जातियाँ समाज के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में उन सामान्य अधिकारों से वंचित हो गयीं जो समाज के एक अंग के रूप में अन्य हिन्दू लोगों को प्राप्त हैं। स्वतंत्र भारत में अनुसूचित जातियों की सभी निर्योग्यताओं कानूनी रूप से समाप्त कर दी गई हैं और उन्हें अन्य नागरिकों की तरह सभी अधिकार दिए गए हैं।

इन लोगों के शैक्षिक और आर्थिक उत्थान और सामाजिक निर्योग्यताओं को दूर करने की दृष्टि से संविधान में कई सुरक्षा प्रदान की गई हैं। तो अब ऐसा लगता है कि इन लोगों की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि कानूनी तौर पर हरिजनों की सभी निर्योग्यताएँ दूर कर दी गई हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से स्थिति काफी अलग है।

अनुसूचित जाति की समस्याएँ :-

अनुसूचित जाति के लोगों को एक ओर सामाजिक जीवन में कई बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी ओर आर्थिक असमानता का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप अशिक्षा, गंदगी, निर्धनता, निम्न जीवन स्तर आदि जैसी कई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं।

अनुसूचित जातियां सीधे तौर पर धार्मिक और राजनीतिक निर्योग्यताओं से प्रभावित नहीं होती हैं, लेकिन आर्थिक और सामाजिक निर्योग्यताओं इन लोगों पर दयनीय प्रभाव डाल रही हैं। अनुसूचित जाति के सामने आने वाली प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं:-

अस्पृश्यता की समस्या –

अस्पृश्यता का इतिहास भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के इतिहास से जुड़ा हुआ है क्योंकि यह हमारे समाज में जाति व्यवस्था के साथ-साथ एक गंभीर समस्या रही है। अस्पृश्यता के नाम पर हजारों वर्षों तक निचली जातियों को कई मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया और उन पर कई सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक निर्योग्यताएँ लादी गईं।  

निर्योग्यताएँ पारंपरिक रूप से सामाजिक रूप से निर्धारित और लागू की जाती है। आजादी के बाद सरकार ने छूआछूत और अछूतों की सभी प्रकार की निर्योग्यताओं को कानूनी तौर पर समाप्त कर दिया है और काफी हद तक सफल भी हुई है। निर्योग्यताओं के कारण अनुसूचित जातियाँ सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं तथा आज भी अग्रणी जातियों से पिछड़ी हुई हैं।

अत्याचार एवं उत्पीड़न की समस्याएँ –

अनुसूचित जाति की दूसरी समस्या अत्याचार एवं उत्पीड़न की है। छुआछूत के कारण होने वाली सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के कारण ये जातियाँ कई प्रकार के अत्याचारों और उत्पीड़न का शिकार बनीं। लगभग सभी राज्यों में अनुसूचित जातियों पर उत्पीड़न और अत्याचार की खबरें लगातार आती रहती हैं।

इनमें अवैध रूप से उनकी जमीन छीनना, उन्हें बेरोजगार कर बंधुआ मजदूर के रूप में काम कराना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और शोषण, हत्याएं, लूटपाट और जमीन की खरीद-बिक्री में अनियमितताएं शामिल हैं। उन पर पुलिस अत्याचार की भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

यद्यपि सरकार ने भूमिहीन अनुसूचित जातियों को भूमि वितरण, न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि, आवास आवंटन, बंधुआ मजदूरी प्रथा की समाप्ति जैसे उपायों के माध्यम से भूमिहीन अनुसूचित जातियों पर होने वाले उत्पीड़न और अत्याचारों को काफी हद तक नियंत्रित करने का प्रयास किया है, लेकिन कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने अपने निजी स्वार्थों के कारण इन जातियों के सामाजिक-आर्थिक सुधार में अनेक बाधाएँ उत्पन्न कर रहे हैं।

आर्थिक समस्याएं –

निर्योग्यताओं के कारण उनकी सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर भी बहुत निम्न रही है। उन्हें अपनी इच्छानुसार व्यवसाय चुनने का अधिकार नहीं था, उन्हें बेरोजगार मान लिया गया तथा वेतन भी न्यूनतम दिया गया।

श्रम विभाजन में भी उनका स्थान निम्न था, जिसके कारण योग्यता होने पर भी उन्हें अच्छे कुशल कर्मचारी बनने का अवसर नहीं मिल पाता था। इन लोगों को उच्च व्यवसाय करने की अनुमति नहीं थी और ऐसे प्रतिबंध आज भी ग्रामीण भारत में देखे जा सकते हैं।

अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं तथा अनेक संवैधानिक सुविधाएँ प्रदान की हैं। नौकरियों में आरक्षण की सुविधा, बैंकों से आसान ऋण, आवास की सुविधा, खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की वसूली न होना और बंधुआ मजदूरी की समाप्ति इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास हैं।

लेकिन इस दिशा में अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और इसके लिए अनुसूचित जाति के लोगों के बीच जन जागरूकता बढ़ाना जरूरी है ताकि वे सरकार द्वारा उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठा सकें और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें।

शिक्षा के विकास से सम्बंधित समस्याएँ –

अनुसूचित जातियों को परंपरागत रूप से शिक्षा सुविधाओं से वंचित रखा गया था और उन्हें व्यावसायिक दृष्टिकोण से केवल निम्न व्यवसाय ही करने पड़ते थे। परिणाम स्वरूप आज भी अनुसूचित जातियों में शिक्षा की दर अन्य जातियों की तुलना में काफी कम है। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने इन जातियों के शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए कई कदम उठाए हैं और विभिन्न सुविधाएँ भी प्रदान की हैं।

हालाँकि शैक्षणिक संस्थानों और प्रशिक्षण संस्थानों में उनके लिए छात्रवृत्ति, मुफ्त वर्दी, किताबें और कॉपियाँ, छात्रावास सुविधाएँ और आरक्षित सीटों के प्रावधान से शिक्षा में वृद्धि हुई है, लेकिन इस दिशा में अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है।

दरअसल, इन लोगों को शिक्षा प्राप्ति के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार होने की जरूरत है। साथ ही उन्हें इस तरह से शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे अपना रोजगार स्थापित कर सकें या प्रशिक्षण प्राप्त कर कोई भी काम कर सकें। अनुसूचित जाति में लड़कियों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

राजनीतिक समस्याएं –

अनुसूचित जाति की समस्याओं में राजनीतिक समस्याएँ भी प्रमुख स्थान रखती हैं। इन लोगों को न केवल नौकरी में नियुक्ति और वेतन देने का अधिकार था, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से राय देने का भी अधिकार नहीं था। उन्हें वोट देने और शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। 

हालाँकि आज़ादी के बाद अनुसूचित जातियों की राजनीतिक निर्योग्यताएं समाप्त हो गई हैं और उन्हें न केवल अन्य नागरिकों के समान अधिकार प्राप्त हैं, बल्कि राज्य विधान सभाओं और लोकसभा में आरक्षण की सुविधा भी प्रदान की गई है, फिर भी धमकी और दबाव के कई मामले सामने आये हैं।

यद्यपि लोकतंत्रीकरण और राजनीतिकरण के परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों में एक नई चेतना पैदा हुई है और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है और पंचायत से लेकर लोकसभा तक सुरक्षित स्थानों और नौकरी की सुविधाओं के कारण उनका आत्मविश्वास बढ़ा है।

लेकिन यह देखा गया है कि सभी अनुसूचित जाति के व्यक्ति, विशेषकर ग्रामीण निरक्षर व्यक्ति, अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं हैं। इनमें एक संभ्रांत वर्ग का उदय हो गया है और सारी सुविधाएँ आम लोगों को न देकर इसी वर्ग को प्रदान की जा रही हैं। इसका एक प्रमुख कारण अशिक्षा एवं अज्ञानता है।

अनुसूचित जाति की समस्याओं के समाधान हेतु सरकारी प्रयास :-

सरकार अनुसूचित जाति की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जो एक संवैधानिक निकाय है, को अनुसूचित जातियों के हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा के लिए उपाय करने के लिए व्यापक अधिकार दिए गए हैं।

अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करने और अनुसूचित जाति के लोगों पर अपराध और अत्याचार की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए, पीसीआर अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989  के तहत प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से विशेष न्यायालयों की मदद से इसे लागू करने का प्रयास किया गया है।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत, दोनों कानूनों के कार्यान्वयन पर आधा खर्च राज्य सरकारें और शेष आधा केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसके लिए केंद्र शासित प्रदेशों को 100% केंद्रीय सहायता दी जाती है।

अनुसूचित जाति के शैक्षिक विकास के लिए अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति, एससी/एसटी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और यात्रा अनुदान का प्रावधान किया गया है। , कोचिंग और संबंधित योजना, अनुसूचित जाति के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास।

उनके आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रियायती ब्याज दर पर धन उपलब्ध कराता है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम और राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम भी स्थापित किए गए हैं। अनुसूचित जातियों के लिए कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

FAQ

अनुसूचित जाति क्या है?

अनुसूचित जाति को इंग्लिश में क्या कहते हैं?

अनुसूचित जाति की समस्याएं बताइए?

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Hi, I Am Social Worker इस ब्लॉग का उद्देश्य छात्रों को सरल शब्दों में और आसानी से अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना है।

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