बाल विवाह क्या है बाल विवाह के कारण,बाल विवाह के दुष्परिणाम

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  • Post last modified:नवम्बर 10, 2023

प्रस्तावना :-

कानूनी तौर पर विवाह की आयु निश्चित हो जाने के बावजूद भी आज अनेक बाल विवाह आयोजित किए जाते हैं और बाद में उनसे उत्पन्न बाल विधवाओं जैसी समस्याओं में वृद्धि होती है।

अनुक्रम :-
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बाल विवाह का अर्थ :-

बाल विवाह एक विवाहित जोड़े का विवाह है जो उनके बचपन में होता है। बाल विवाह एक ऐसा विवाह है जिसमें आमतौर पर लड़की का विवाह मासिक धर्म से पहले किया जाता है और लड़के का विवाह किशोरावस्था से पहले किया जाता है। कानूनी दृष्टि से १८ वर्ष से कम आयु की लड़की और २१ वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जो कि एक कानूनी अपराध है और सामाजिक समस्या भी है।

बाल विवाह के कारण :-

निरक्षरता

शिक्षा व्यक्ति को विवेकशील बनाती है और विवेक से चेतना का विकास होता है जो अच्छे-बुरे का निर्णय करता है। प्राचीन आश्रम व्यवस्था के विनाश के बाद भारत में उचित अनिवार्य शिक्षा की स्थापना नहीं हो सकी। फलस्वरूप शीघ्र ही गृहस्थ जीवन की शुरूआत होने लगी। बाल विवाह इसका स्वाभाविक परिणाम था।

निर्धनता

चूंकि विवाह पर व्यय अधिक होता है, इसलिए गरीब व्यक्ति अपने सभी पुत्र-पुत्रियों का एक साथ एक ही मंडप में विवाह करके व्यय से छुटकारा पा लेता है। एक साथ सभी रिश्तेदारों को उपहार देने से दायित्वों की पूर्ति होती है। इस तरह, माता-पिता को प्रति विवाह खर्च न्यूनतम मिलता है। इसलिए संरक्षकों को बाल विवाह व्यय में कमी देखना उचित प्रतीत होता है।

उपजाति अंतर्विवाह –

समुदाय हजारों उपजातियों में बंटा हुआ है। प्रत्येक उप-जाति अंतर्विवाह की एक इकाई है, जिसके कारण विवाह के लिए साथी चुनने का क्षेत्र बहुत सीमित है और माता-पिता एक अच्छे वर को खोना चाहते हैं। अधिक उम्र में शादी होने के कारण वर खोजने में काफी दिक्कतें आती हैं, इसलिए इससे बचने के लिए संरक्षक कम उम्र में ही शादी कर लेते हैं।

दहेज प्रथा

वर्तमान समय में दहेज प्रथा भी बाल विवाह का एक प्रमुख कारण है। दहेज के दानव से भयभीत माता-पिता सोचते हैं कि जैसे-जैसे लड़की बड़ी होगी, उसे अधिक उम्र के वर की तलाश करनी होगी। वर की उम्र के साथ-साथ उसकी सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा भी बढ़ती है और उसका मान बढ़ता है। दूल्हे की हर सफलता दूल्हे का मान बढ़ाती है। अतः अत्यधिक दहेज से बचने के लिए अभिभावक बाल्यावस्था में ही विवाह कर देना उचित समझते हैं।

संयुक्त परिवार प्रणाली –

संयुक्त परिवार भी बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं। विवाह केवल एक पुरुष और एक स्त्री का विवाह ही नहीं है, बल्कि दो परिवारों और दो पीढ़ियों का रिश्ता भी है। इस वजह से दूल्हे की काबिलियत और कमाई की क्षमता पर ध्यान दिए बिना ही शादी कर दी जाती है। इसके अलावा संयुक्त परिवार में बड़े-बुजुर्ग चाहते हैं कि जल्दी से पोते-पोतियों का चेहरा देख लें ताकि उन्हें स्वर्ग में प्रवेश करने की सोने की सीढ़ी मिल जाए। नतीजतन, किशोरावस्था से बच्चों के हाथ पीले हो जाते हैं।

सामाजिक निन्दा –

समाज में अगर कोई अभिभावक अपनी बेटी की शादी थोड़ी बड़ी उम्र में करना चाहता है तो उसके पड़ोसी, रिश्तेदार उसकी निंदा करने लगते हैं। सामाजिक कलंक का डर उसे जल्दी शादी करने के लिए मजबूर करता है।

जिस व्यक्ति के घर में बड़ी लड़की होती है उस पर लोग व्यंग्य से पूछते हैं कि तुम रात को सोते कैसे हो? अरे जल्दी से लड़के को देखो और हाथ पीले कर दो। सारे गुण किसी भी लड़के में नहीं मिलेंगे। यदि आपने बहुत देर कर दी, तो लड़की को जीवन भर घर पर बैठना पड़ेगा।

महिलाओं की गिरती हालत –

पुरुष प्रधान समाज का पिछड़ापन, अशिक्षा, जागरूकता की कमी, गरीबी, धार्मिक प्रथाएं जैसे कई कारक स्त्रियों की बुरी स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। स्मृतिकारों ने स्त्रियों को किसी प्रकार की स्वतंत्रता देना उचित नहीं समझा। उनके लिए बाल्यकाल में पिता की रक्षा, युवावस्था में पति की रक्षा और वृद्धावस्था में पुत्र की रक्षा उचित बताई गई थी। परिणामस्वरूप, महिलाओं के सभी अधिकार छीन लिए गए और इसने बाल विवाह का मार्ग प्रशस्त किया।

कौमार्य भंग का संदेह –

संरक्षकों को इस बात का ज्यादा डर है कि कहीं लड़कियों की गरिमा भंग न हो जाए। विवाह की मुख्य शर्तों में से एक लड़की की कैमर्य है। उन्हें यह कलंक नहीं लगना चाहिए। इसलिए उन्हें बाल विवाह अच्छा लगता है।

जितनी जल्दी हो सके सामाजिक जिम्मेदारी से छुटकारा पाने की आकांक्षा –

लड़की का शादी करना सामाजिक जिम्मेदारी मानी जाती है। कन्या के विवाह को गंगा स्नान की उपमा दी गई है। अतः विवाह को नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक दायित्व मानने के कारण संरक्षक इस उत्तरदायित्व से शीघ्रातिशीघ्र मुक्त होना चाहता है क्योंकि अतीत में ग्रामीण, गरीब एवं पिछड़े समाजों में व्यक्ति को एक बहुत बड़ी समस्या रही है। इसलिए मृत्यु से पहले हर माता-पिता इस जिम्मेदारी को निभाने के बाद ही ऊपर वाले के सामने पेश होना चाहते हैं ताकि मौत के वक्त शांति की मौत हो सके।

असामाजिक तत्वों का भय –

यह सच है कि दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में जमींदारों, स्थानीय गुंडों, व अन्य असामाजिक तत्वों से बेटी की इज्जत की रक्षा करना मुश्किल है. इस कारण आम आदमी अपनी बेटी की समय से पहले शादी करने को मजबूर है। सामाजिक हकीकत यह है कि एक बार जब कोई लड़की अपना सम्मान खो देती है, तो उसकी शादी करना तो दूर, उसका और उसके परिवार का जीना मुश्किल हो जाता है।

ऐसे में मजबूर परिवार दो बुराइयों के बीच जल्दी शादी की बुराई को अपनाना पसंद करता है। वर्तमान समय में जब हम २१ शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं, असामाजिक तत्वों के कुकृत्यों की खबरें अखबारों में छपती रहती हैं, जिनमें अश्लील फोटो कांड, तेजाब कांड ग्रामीण और गरीब जनता को डराने के लिए पर्याप्त है।

बाल विवाह के दुष्परिणाम :-

विवाह के उद्देश्यों की उपेक्षा –

बाल विवाह के कारण विवाह के उद्देश्यों की उपेक्षा हो जाती है। विवाह के उद्देश्य धर्म, पुत्र प्राप्ति और रति हैं। बाल विवाह इनमें से किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है।

वर-वधू के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव –

अपरिपक्वता में मैथुन शुरू करने से शादीशुदा जोड़े के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में सेक्स से शारीरिक और मानसिक परेशानी हो सकती है।

दुर्बल संतानें –

कम उम्र में बच्चे होने से वह न तो शारीरिक रूप से सक्षम होती है और न ही मानसिक रूप से विकसित। पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण भी ऐसा होता है।

पारिवारिक सद्भाव स्थापित करने में कठिनाई –

बाल्यकाल में विवाह होने के कारण वर-वधु के व्यक्तित्व की भावी विशेषताओं का पता नहीं चल पाता। ऐसे में आदर्शवाद से प्रेरित युगल की भूमिका निभाना कठिन हो जाता है और पारिवारिक सौहार्द में कठिनाई आती है। शुरुआत में यह सोचकर कि बड़े होकर सीखोगे, इसे हल्के में लिया जाता है। बाद में, उनके व्यवहार को बदलना और उन्हें एक-दूसरे के अनुकूल बनाना मुश्किल हो जाता है, जो असहनीय भी हो जाता है।

स्त्री-पुरूष में असमान अनुपात –

भारत में लड़कियों की कमी का मुख्य कारण बाल विवाह है। कम उम्र में जल्दी शादी करने के कारण बच्चों के जन्म से महिलाओं का स्वास्थ्य गिर जाता है और कई माताएं कम उम्र में ही मृत्यु हो जाती हैं।

जनसंख्या वृद्धि –

कम उम्र में शादी करने से महिला की प्रजनन अवधि बढ़ जाती है। फलस्वरूप इनमें लम्बे समय तक सन्तान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। नतीजा यह हुआ कि पूरी तरह से वयस्क होते ही वे दो या तीन बच्चों के माता-पिता बन गए। इसलिए देश में जनसंख्या विस्फोट में बाल विवाह भी एक महत्वपूर्ण कारक है।

व्यक्तित्व विकास में बाधक –

बाल दंपत्ति पर पारिवारिक दायित्व शीघ्र ही आता है। मुख्य रूप से लड़कियों पर बच्चों के पालन-पोषण का बोझ होने के कारण उन्हें शिक्षा प्राप्त करने और अन्य क्षेत्रों में भाग लेने के अवसर नहीं मिल पाते हैं। इसलिए व्यक्तित्व विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। साथ ही कम उम्र में यौन प्रवृत्ति जाग्रत होने पर जीवन का उच्च दृष्टिकोण समाप्त हो जाता है और व्यक्ति के विकास में अनेक बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं।

योग्य जीवनसाथी के चुनाव में बाधाएं –

बाल विवाह के कारण योग्य जीवनसाथी का चुनाव नहीं हो पाता है। शादी करना माता-पिता का अधिकार माना जाता है जैसे कि वे शादी कर रहे हों। इस महत्वपूर्ण विषय पर बाल-विवाहित जोड़े सोच भी नहीं सकते। ऐसे में चुनाव का सवाल ही नहीं उठता। बड़ा होने पर बच्चा या बच्ची क्या बनेगा, पैसे कमा पाएगा या नहीं इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इनका भविष्य संयोग पर ही निर्भर करता है।

तलाक में वृद्धि –

बालिका वधू या वधू ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए या फिर तालमेल न होने के कारण तलाक का सहारा लिया है। लड़कों में शिक्षा के बढ़ते स्तर के कारण जब वे अपने पैरों पर खड़े होते हैं, तो उन्हें अनपढ़ या कम पढ़ी-लिखी दुल्हन के साथ सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई होती है। वे इसे अपने सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने में बाधा के रूप में देखते हैं। नतीजतन, वह या तो पूरी तरह से उपेक्षित कर दी जाती है या तलाक देकर और दूसरी शादी का विकल्प खोज लिया गया है। इसलिए बाल विवाह आज तलाक की समस्या में योगदान दे रहा है, जो एक स्वस्थ समाज के लिए लाभदायक नहीं है।

वैधव्य का अभिशाप –

बाल विवाह के कारण बड़ी संख्या में लड़कियां विधवा हो जाती हैं। विधवा शब्द उसके जीवन के हर सुख को हर लेता है। या तो वह पुनर्विवाह नहीं करती और करती भी है तो अधिकांश बेमेल विवाह होते हैं। इस प्रकार बाल विवाह बाल वधु के लिए एक अभिशाप बन जाता है क्योंकि यह उसे वैधव्य भुगतने के अलावा कुछ नहीं कर सकती है।

बाल विवाह के विरुद्ध सरकार द्वारा किए गए उपायों की विफलता के कारण :-

विवाह संपन्न हो जाने के बाद इसे अवैध या परित्यक्त नहीं माना जा सकता –

इसमें कानूनी प्रावधान का अभाव है कि एक बार विवाह किसी भी तरह से संपन्न हो जाने के बाद, इसे परित्यक्त या अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है इन कारणों से लोग इस कानून की अवहेलना करने और बाल विवाह करने से नहीं डरते।

बाल विवाह को ज्ञात अपराध नहीं माना जाता है –

पुलिस या अन्य राज्य प्राधिकरण बाल विवाह के खिलाफ तब तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक कि कोई व्यक्ति इसके खिलाफ एक याचिका के माध्यम से उन्हें जानकारी नहीं देता है और प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट इसकी जांच का आदेश देते हैं। क्योंकि पुलिस खुद कोई कार्रवाई नहीं कर सकती जब तक कि उसके पास शिकायत न हो, पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति शिकायत करके कानूनी पचड़े में नहीं फंसना चाहता. नतीजतन, लोग निडर होकर इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं।

बहुत छोटा दंड –

18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करने पर 18 से 21 साल के आदमी को 15 दिन की जेल और 1000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को तीन वर्ष के साधारण कारावास और एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इस बुराई के दुष्परिणामों को देखते हुए यह सजा बहुत कम है। इसलिए बच्चे की शादी करते समय वर पक्ष एक हजार रुपये के जुर्माने से नहीं डरता और इसे शालीनता से भुगतता है।

इस अधिनियग के अनुसार बालविवाह के विरूद्ध जो दण्ड रखा गया है उसका भी उचित रीति से प्रयोग नहीं किया जाता । इस अधिनियम को तोड़ने वालों को अक्सर किसी प्रकार की सजा नहीं मिलती और वह बिना सजा के ही छूट जाते हैं । इस तरह से बालविवाह पर अंकुश की बजाय इसे प्रोत्साहन ही मिलता है।

शादी के एक साल बाद भी कार्रवाई संभव नहीं है –

बाल विवाह के एक वर्ष पूरा होने के बाद भी इस अपराध पर न्यायालय कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। अधिनियग की इस कमी ने इसके प्रभाव को कम कर दिया है।

गाँवों में संगठित व्यवस्था का अभाव –

बाल विवाह गांवों में होते हैं या विशेष रूप से प्रचलित हैं। लेकिन वही सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए किसी संगठित तंत्र का अभाव है। अधिकांश ग्रामीणों को इस कानून के बारे में कुछ भी पता नहीं है और कुछ समाजों के सभी समूहों में बाल विवाह को एक प्रथा माना जाता है और कम उम्र में ही निर्भय होकर विवाह कर दिया जाता है।

अशिक्षा

विशेषकर गांवों में साक्षरता का प्रतिशत अभी भी बहुत कम है और शिक्षा की कमी के कारण कोई भी कानून सफल नहीं हुआ है। इसलिए शिक्षा के अभाव में ग्रामीण बाल विवाह के दुष्परिणामों की ओर विवेकपूर्ण ढंग से ध्यान नहीं देते तथा रूढि़वादी परम्पराओं का पालन करना अपना कर्तव्य समझते हैं।

प्रचार का अभाव –

प्रचार-प्रसार के अभाव में किसी भी प्रकार के कानून की सफलता संदिग्ध है। बाल विवाह से जुड़े कानूनों पर न तो सरकार ने ध्यान दिया और न ही समाज सुधारकों ने, नतीजा यह हुआ कि कानून पूरी तरह से जनता तक नहीं पहुंच सका। लोक चेतना में इस कानून को शामिल न करने के कारण नागरिकों को गांवों में कानून द्वारा तय की गई शादी की उम्र के बारे में पता भी नहीं है। आम नागरिक का मानना है कि जब लड़का मिल जाए और पैसा हो तब लड़की का से शादी कर लेना।

संक्षिप्त विवरण :-

छोटी उम्र की लड़कियों का विवाह बाल विवाह कहलाता है। इस बाल विवाह की पृष्ठभूमि में दहेज प्रथा, सामाजिक निंदा, कौमार्य भंग की चिंता आदि अनेक कारण हैं जो बाल विवाह के लिए उत्तरदायी हैं। बाल विवाह को रोकने के लिए सरकारी और निजी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में बाल विवाह ही हो रहे हैं।

FAQ

बाल विवाह क्या है?

बाल विवाह के कारण क्या है?

बाल विवाह के दुष्परिणाम क्या है?

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Hi, I Am Social Worker इस ब्लॉग का उद्देश्य छात्रों को सरल शब्दों में और आसानी से अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना है।

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