दहेज प्रथा क्या है?
दहेज प्रथा को महिलाओं से जुड़ी प्रमुख समस्याओं में से एक माना जाता है। यह आजकल बहुत गंभीर रूप लेता जा रहा है। यद्यपि बाल विवाह, विधवा-पुनर्विवाह निषेध जैसी अन्य समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं, फिर भी आधुनिक युग में दहेज ने भयानक रूप धारण कर लिया है।
यह भारतीय समाज में पाया जाने वाला एक ऐसा अभिशाप है जो सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों के बावजूद आज भी एक बड़ी समस्या बना हुआ है। दहेज प्रथा अपने आप में एक अभिशाप है, साथ ही कई अन्य समस्याएं भी; उदाहरण के लिए भ्रष्टाचार आदि की भी जड़ें हैं। 1961 ई. में दहेज निषेध अधिनियम 1961 पारित हुआ और 1 जुलाई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम 1961 लागू हुआ। अधिनियम पारित होने के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।
आए दिन कई नवविवाहित महिलाओं को दहेज न लाने पर जलाए जाने की खबरें अखबारों में आती रहती हैं। इसलिए आज सरकार या जागरूक नागरिक विशेष रूप से दहेज प्रथा को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है।
दहेज प्रथा का अर्थ :-
दहेज का अर्थ आमतौर पर विवाह के अवसर पर वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को प्रदान की जाने वाली राशि, वस्तु या संपत्ति पर लागू होता है।
चार्ल्स विनिक और मैक्स रैडिन ने भी दहेज को विवाह के समय कन्या पक्ष से प्राप्त होने वाले मूल्यवान सामान या संपत्ति के रूप में परिभाषित किया है। लेकिन ये दहेज के सही मायने नहीं हैं। यदि माता-पिता धार्मिक परम्पराओं से प्रेरित होकर स्वेच्छा से अपनी पुत्री व वधू को कुछ धन या कीमती वस्तुएँ प्रदान करते हैं तो इसे दहेज नहीं कहा जा सकता।
कानूनी तौर पर, दहेज का मतलब किसी भी संपत्ति या क़ीमती सामान से है जो शादी से पहले, शादी के समय या शादी के बाद शादी की शर्त के रूप में दूसरे पक्ष को दिया जाना आवश्यक है। दहेज को ‘वर मूल्य’ भी कहा जाता है। यह एक तरह से दूल्हे के, समृद्धि, शिक्षा, व्यवसाय आदि के आधार पर निर्धारित मूल्य है।
दहेज की परिभाषा :-
“दहेज वह धन, सामान या संपत्ति है जो एक महिला अपने विवाह के समय अपने पति के लिए लाती है।”
webster dictionary
“दहेज का अर्थ किसी ऐसी संपत्ति या मूल्यवान निधि से है जो (ए) शादी करने वाले दो पक्षों में से एक ने दूसरे पक्ष को दिया है, या (बी) शादी में भाग लेने वाले किसी भी पक्ष के माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति ने दूसरे पक्ष के माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति को विवाह के अवसर पर या विवाह से पहले या बाद में विवाह की शर्त के रूप में दी हो या देने के लिए बाध्य किया गया है।” 1
दहेज निरोधक अधिनियम, 196
दहेज प्रथा के कारण :-
दहेज प्रथा की उत्पत्ति के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:
अंतर्विवाह –
अंतर्विवाह के कारण, किसी भी लड़की का विवाह उसकी जाति या उपजाति के पुरुष से होना आवश्यक था। इस वजह से शादी का दायरा सीमित हो गया था। एक जाति के भीतर योग्य वरों की संख्या घट गई। वरों की संख्या कम होने के कारण उनका मूल्य बढ़ गया और इस प्रकार दहेज प्रथा का विकास हुआ।
अनुलोम विवाह –
अनुलोम विवाह के चलन से उच्च कुल के लड़कों की माँग में वृद्धि हुई। ऐसी स्थिति में उच्च कुल के लड़कों के पिता बड़ी रकम की माँग करने लगे और इस प्रकार यह प्रथा उभरी।
धन के महत्व में वृद्धि –
वर्तमान समय में भौतिकवादी विचारधारा के कारण धन का महत्व बढ़ गया है। इसने दहेज प्रथा को और अधिक शक्तिशाली बना दिया है। आज धन सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार बन गया है। इसी कारण विवाह जैसे पवित्र संस्कार को भी लाभ का साधन माना जाता है।
एक दुष्चक्र –
दहेज एक पापपूर्ण चक्र बन गया है जो स्वत: होता है। इसलिए इस चक्र को रोकना इतना आसान नहीं है। ज्यादातर लोग अपने लड़कों की शादी में अधिक से अधिक दहेज की मांग करते हैं, क्योंकि उन्हें खुद अपनी बेटियों की शादी के लिए दहेज देना पड़ता है। इस प्रकार इस अभ्यास की उपेक्षा करना व्यावहारिक रूप से कठिन हो जाता है और यह चक्र निरन्तर चलता रहता है।
दहेज प्रथा के दुष्परिणाम :-
दहेज प्रथा वर्तमान युग में एक गंभीर वैवाहिक समस्या है। इससे आए दिन अखबारों में नवविवाहित महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की खबरें पढ़ने को मिलती हैं। आज इस प्रथा के दोष सर्वविदित हैं। इसके प्रमुख दोष या दुष्प्रभाव इस प्रकार हैं:-
पारिवारिक कलह –
दहेज प्रथा कई पारिवारिक संघर्षों और तनावों को जन्म देती है। दहेज कम होने पर नवविवाहिता को तरह-तरह के कष्ट दिए जाते हैं। उसे आए दिन दहेज की शिकायत दी जाती है। इससे नवविवाहितों में हीनता की भावना पैदा हो जाती है और उनका जीवन अत्यंत कष्टमय हो जाता है। इसके अलावा कई बार दहेज की रकम को लेकर पिता-पुत्र और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच भी लड़ाई हो जाती है।
बेमेल शादी –
अधिक दहेज देने में असमर्थ, माता-पिता अपनी योग्य, सुंदर और गुणी बेटी का विवाह एक निरंकुश व्यक्ति से कर देते हैं। कुछ लोग इस प्रथा के चलते अपनी छोटी बेटियों की शादी बूढ़ों से भी कर देते हैं। ऐसे बेमेल विवाह जीवन में कभी सफल नहीं होते। इस तरह के विवाह सामान्य रूप से विधवा विवाह जैसी समस्याओं को विवाह के विघटन की तुलना में अधिक गंभीर बनाते हैं।
ऋणग्रस्तता, आत्महत्या और शिशुहत्या –
मध्यवर्गीय परिवारों के लिए लड़की की शादी के लिए दहेज का पैसा जुटाना मुश्किल होता है। इसके लिए उन्हें बड़ी मात्रा में कर्ज लेना पड़ता है और परिवार कर्जदार हो जाता है। कर्ज न चुका पाने पर कई बार आम आदमी सामाजिक निंदा के डर से आत्महत्या कर लेता है।
कई लड़कियां शादी न कर पाने के कारण घरवालों की चिंता का सबब भी बन जाती हैं। जीवन से निराश होकर आत्महत्या भी कर लेते हैं। इससे पहले कुछ जगहों पर बच्ची के पैदा होते ही उसे मार दिया जाता था।
विवाह का व्यावसायीकरण –
दहेज प्रथा ने विवाह के पवित्र आदर्शों का व्यवसायीकरण कर दिया है। आज दहेज की चाहत इतनी बढ़ गई है कि शादी से पहले लड़के की सौदेबाजी होने लगी है। यह विवाह संस्कार पर गहरा आघात है।
निम्न जीवन स्तर –
दहेज के कारण कई परिवारों का जीवन स्तर गिर जाता है। अपनी बेटियों को दहेज देने के लिए माता-पिता को अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा जमा करना पड़ता है। इससे परिवार का जीवन स्तर स्वत: ही गिर जाता है।
अविवाहित लड़कियों की संख्या में वृद्धि –
दहेज प्रथा के कारण कई लड़कियां अविवाहित रह जाती हैं। परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण शादी न कर पाने वाली कई शिक्षित लड़कियां मानसिक मंदता का शिकार हो जाती हैं।
बाल विवाह को बढ़ावा –
दहेज प्रथा बाल विवाह को बढ़ावा देती है। इसका कारण यह है कि बाल विवाह में अधिक दहेज की मांग नहीं होती है। इस प्रकार बालिका का बाल विवाह माता-पिता के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक होता है।
कई समस्याओं के जिम्मेदार-
दहेज प्रथा कई सामाजिक समस्याओं (जैसे स्त्री शिक्षा में बाधा, मानसिक असंतुलन, अपराध आदि) को भी जन्म देती है। इसी प्रथा के चलते आज कई शादियां टूट जाती हैं। कई माता-पिता और लड़कियां मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। कई लोग दहेज को मैनेज करने के लिए रिश्वत लेना, चोरी करना और कई अन्य बुराइयों को अपनाना शुरू कर देते हैं।
दहेज प्रथा का समाधान :-
दहेज के दोष स्पष्ट रूप से बताते हैं कि भारतीय समाज में दहेज एक अभिशाप या कलंक है। इसलिए इसे हटाना बेहद जरूरी है। दहेज प्रथा को समाप्त करने में निम्नलिखित सुझाव सार्थक हो सकते हैं:
शिक्षा का प्रसार –
दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। शिक्षा के माध्यम से इस प्रथा की बुराइयों को समझा जा सकता है। इस प्रथा को समाप्त करने में शिक्षित युवक-युवतियां विशेष योगदान दे सकते हैं।
अंतर्जातीय और प्रेम विवाह को बढ़ावा देना –
अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देने से विवाह का दायरा काफी विस्तृत होगा। दुल्हनों की संख्या बढ़ने से दहेज प्रथा पर भी लगाम लगेगी। इसके साथ ही प्रेम विवाह को भी बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि प्रेम विवाह स्नेह पर आधारित होता है न कि मुद्रा के आधार पर।
जीवनसाथी चुनने की आज़ादी –
दहेज प्रथा को समाप्त करने में जीवनसाथी की पसंद की स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण हो सकती है। जब लड़का-लड़की एक-दूसरे के गुण देखकर शादी कर लेंगे तो दहेज की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी।
दहेज प्रथा के विरुद्ध जनमत तैयार करके –
इस प्रथा के खिलाफ जनमत तैयार करना चाहिए। ऐसे परिवारों का सामूहिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। जो शादी जैसे पवित्र बंधन को भी सौदा समझते हैं। इससे दहेज लोभ पर अंकुश लगेगा।
दहेज रोकथाम कानून को प्रभावी बनाकर –
दहेज विरोधी कानून में दहेज लेने और दहेज देने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। दहेज प्रथा को केवल कानूनों के प्रभाव से समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसके खिलाफ जनमत तैयार करना बेहद जरूरी है।
संक्षिप्त विवरण :-
हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वर और वधू के माता-पिता के बीच पैसे की शर्त या लड़की के विवाह के रूप में जो लेन-देन होता है। जो पैसा माता-पिता लड़कों को देते हैं उसे दहेज कहते हैं। कई बार शादी के मौके पर दहेज की रकम भी तय कर दी जाती है। इस प्रकार दहेज में सौदेबाजी या मजबूरी का तत्व भी शामिल है।
FAQ
दहेज क्या है?
दहेज वह धन, सामान या संपत्ति है जो एक महिला शादी के समय अपने पति के लिए लाती है।
दहेज प्रथा के दोष एवं परिणाम का वर्णन करें?
- पारिवारिक कलह
- बेमेल शादी
- ऋणग्रस्तता, आत्महत्या और शिशुहत्या
- विवाह का व्यावसायीकरण
- निम्न जीवन स्तर
- अविवाहित लड़कियों की संख्या में वृद्धि
- बाल विवाह को बढ़ावा
- कई समस्याओं के जिम्मेदार
दहेज प्रथा का समाधान बताइए?
- शिक्षा का प्रसार
- अंतर्जातीय और प्रेम विवाह को बढ़ावा देना
- जीवनसाथी चुनने की आज़ादी
- दहेज प्रथा के विरुद्ध जनमत तैयार करके
- दहेज रोकथाम कानून को प्रभावी बनाकर
दहेज प्रथा के कारण क्या है?
- अंतर्विवाह
- अनुलोम विवाह
- धन के महत्व में वृद्धि
- एक दुष्चक्र
दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ?
1 जुलाई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम 1961 लागू हुआ।