Labour Welfare & Labour Legislationबाल श्रम पर निबंध, बाल श्रम के कारण (child labour)भारतीय संविधान के अनुसार, 9 से 14 वर्ष की आयु के लड़के और लड़कियाँ जो सवैतनिक श्रम करते हैं। वे बाल श्रम के अंतर्गत आते हैं।